GST New Rates
GST New Rates: क्या 22 सितंबर से सस्ता हो जाएगा LPG Cylinder, कितनी होगी कटौती
22 सितंबर से LPG सिलेंडर के दामों में कोई खास कटौती नहीं होगी क्योंकि इस दिन से घरेलू LPG सिलेंडरों पर लगे जीएसटी (GST) की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर जीएसटी की वर्तमान दर 5% ही बनी रहेगी जबकि व्यावसायिक उपयोग वाले सिलेंडरों पर 18% जीएसटी लगेगा। इसलिए घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की कीमतों में जीएसटी के कारण कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होने वाली है।
घरेलू और व्यावसायिक LPG पर GST दरें
घरेलू LPG सिलेंडर: 5% GST (जैसे कि रसोई गैस सिलेंडर)
व्यावसायिक LPG सिलेंडर: 18% GST (जैसे होटल, रेस्तरां, दुकानें आदि में उपयोग)
22 सितंबर से क्या बदलाव होगा?
GST परिषद की बैठक में 3 सितंबर को महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि GST स्लैब को केवल 5% और 18% पर सीमित किया जाएगा और अधिकांश वस्तुओं पर कर दरों में कमी की जाएगी। लेकिन LPG सिलेंडरों के GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की GST दर वैसे की वैसे ही बनी रहेगी।
LPG सिलेंडर की कीमतों पर असर
यह निर्णय आम जनता के लिए राहत भरा है क्योंकि घरेलू LPG सिलेंडर पर पहले ही कम GST दर लागू थी। आज की खबरों के अनुसार 22 सितंबर से LPG सिलेंडर के दाम कम नहीं होंगे बल्कि स्थिर रहेंगे। वैसे दैनिक उपयोग की अन्य कई वस्तुओं में GST कटौती के कारण दाम घटेंगे, जिससे आम लोग आर्थिक रूप से राहत महसूस कर सकेंगे लेकिन LPG सिलेंडर की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
निष्कर्ष
22 सितंबर 2025 से घरेलू LPG सिलेंडर पर GST दर 5% ही रहेगी।
व्यावसायिक LPG सिलेंडरों पर GST 18% ही लागू होगा।
LPG सिलेंडर की कीमतों में इस GST संशोधन के कारण कोई कटौती नहीं होगी।
बाकी कई वस्तुओं की GST दर कम होने के कारण आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी।
इसलिए LPG सिलेंडर सीधे तौर पर 22 सितंबर से सस्ता नहीं होगा, लेकिन GST में अन्य बदलावों से आम आदमी को कई क्षेत्रों में आर्थिक लाभ मिलेगा। इस विषय पर सरकार की आधिकारिक सूचना और GST परिषद की घोषणा को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया गया है।